कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर देश में चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से आने वाले यात्रियों की एंट्री के लिए कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनवार्य कर दिया है। वहीं अगर किसी व्यकित को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होंगी तो उसके पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी होगा।
अगर कोई यात्री इन नियमों का पालन ठीक ढ़ंग से नहीं करता है तो उसे महाराष्ट्र में आने के बाद अगले 24 दिनों तक खुद को क्वारंटीन रखना पडे़गा। दरअसल यह फैसला महाराष्ट्र में कोरोनो के वैरिएंट्स के बढ़ते केस को देखते हुए किया गया है।
आपको बता दें महाराष्ट्र में डेल्टा और डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के लगातार बदलते हुए रूपों को देखते हुए देश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
राज्य में एंट्री के लिए वैक्सान की दोनों डोज या नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी
पंजाब सरकार द्वारा दिये गए आदेश में कहा गया है कि यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। आगर कोई यात्री इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसे कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वो रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए।
14 दिन के लिए क्वारंटीन
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि, यदि अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है और न ही उसके पास टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है, तो उन लोगों को अगले 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। सरकार की तरफ से यह सख्ती इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही। साथ ही आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वैरिएंट से महाराष्ट्र में एक मौत भी हो चुकी है। जो कि अपने आप में ही एक चिंता का विषय है।