Income Tax e Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना एक कमाई करने वाले व्यक्ति की सबसे आवश्यक जिम्मेदारियों में से एक है। भविष्य में आयकर विभाग के किसी भी सवाल का उत्तर देने औऱ काला धन अधिनियम 2015 के तहत कार्रवाई से बचने के लिए अपने आयकर रिटर्न से संबंधित कागजातों को रखना भी जरुरी है।
काला धन अधिनियम के तहत, टैक्सपेयर के लिए अपने ITR कागजातों को रखने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स असेसमेंट से बचने की स्थिति में इनकम टैक्स विभाग टैक्स एक्ट के सेक्शन 147 के तहत 10 साल के समय के लिए नोटिस को जारी किया जा सकता है।
इनकम टैक्सपेयर को अपने ITR कागजात कितने समय तक ऱकने चाहिएं इस पर एक्सपर्ट के अनुसार, कालाधन अधिनियम के तहत, कोई तय समय नहीं बताई गई है, इसके लिए एक टैक्सपेयर को अपने ITR कागजातों को रखने चाहिए, जबकि आयकर विभाग के पास आकलन से बचने वाली आय के तहत नोटिस भेजने का अधिकार है। और नोटिस ITR दाखिल करने के 10 साल तक के लिए भेजा जा सकता है।
आकलन से बचने वाली आय और काला धन अधिनियम के नियमों पर एक्सपर्टस ने कहा कि एक टैक्सपेयर को कम से कम 10 साल के लिए अपने टैक्स रिकॉर्ड को बनाए रखना होता है। साधारण तौर पर टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए एक नोटिस ITR फाइल करने के कुछ महीनों में मिल जाता है, जबकि डिटेल असेसमेंट के लिए एक नोटिस आम तौर पर उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से 3 महीने की समय के भीतर किसी भी समय जारी हो सकता है, जिसमें टैक्स रिटर्न पेश किया जात है। जबकि असेसमेंट से बचने वाली आय के लिए संबंधित असेसमेंट ईयर के 3 साल होने से पहले नोटिस दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में बचने वाली आय 50 लाख रुपये या फिर उससे अधिक है, वहां नोटिस 10 साल के सयम तक के लिए जारी किया जा सकता है।
टैक्सपेयर को कम से कम 10 साल के लिए अपने ITR कागजों को रखने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आयकर डिपार्टमेंट से बचने वाली किसी भी इनकम के मामले में वे उचित कागजों के साथ नोचिस का जवाब दे सकें।
यह ध्यान देने की जरुरत है कि काला धन अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरु करने के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। इस तरह लंबे समय तक के टैक्स कागजों को बनाए रखना काफी मुश्किल हो सकता है। यह टैक्सपेयर के हित में है कि वह कम से कम सॉफ्टस कॉपी में कागजों को बनाएं रखें जिससे कि वह टैक्स ऑफिसर के नोटिस का जवाब दे सके।
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