• होम
  • देश
  • राज्य
  • दुनिया
  • कारोबार
  • ऑटो
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • और देखें
    • स्वास्थ्य
    • क्राइम
    • शिक्षा
    • चुनाव
    • कहानियां
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • Linkedin
Skip to content
samachar nagari logo

Samachar Nagari

Posted inकारोबार

यहां पर डिटेल में जानें कब रखने चाहिएं इनकम टैक्स रिटर्न के जरुरी डॉक्यूमेंट

Income Tax e Filing: इनकम टैक्स विभाग टैक्स एक्ट के सेक्शन 147 के तहत 10 साल के समय के लिए नोटिस को जारी किया जा सकता है।
by Adarsh PalJanuary 16, 2023January 16, 2023
Income Tax e Filing
Income Tax e Filing

Income Tax e Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना एक कमाई करने वाले व्यक्ति की सबसे आवश्यक जिम्मेदारियों में से एक है। भविष्य में आयकर विभाग के किसी भी सवाल का उत्तर देने औऱ काला धन अधिनियम 2015 के तहत कार्रवाई से बचने के लिए अपने आयकर रिटर्न से संबंधित कागजातों को रखना भी जरुरी है।

काला धन अधिनियम के तहत, टैक्सपेयर के लिए अपने ITR कागजातों को रखने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स असेसमेंट से बचने की स्थिति में इनकम टैक्स विभाग टैक्स एक्ट के सेक्शन 147 के तहत 10 साल के समय के लिए नोटिस को जारी किया जा सकता है।

इनकम टैक्सपेयर को अपने ITR कागजात कितने समय तक ऱकने चाहिएं इस पर एक्सपर्ट के अनुसार, कालाधन अधिनियम के तहत, कोई तय समय नहीं बताई गई है, इसके लिए एक टैक्सपेयर को अपने ITR कागजातों को रखने चाहिए, जबकि आयकर विभाग के पास आकलन से बचने वाली आय के तहत नोटिस भेजने का अधिकार है। और नोटिस ITR दाखिल करने के 10 साल तक के लिए भेजा जा सकता है।

आकलन से बचने वाली आय और काला धन अधिनियम के नियमों पर एक्सपर्टस ने कहा कि एक टैक्सपेयर को कम से कम 10 साल के लिए अपने टैक्स रिकॉर्ड को बनाए रखना होता है। साधारण तौर पर टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए एक नोटिस ITR फाइल करने के कुछ महीनों में मिल जाता है, जबकि डिटेल असेसमेंट के लिए एक नोटिस आम तौर पर उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से 3 महीने की समय के भीतर किसी भी समय जारी हो सकता है, जिसमें टैक्स रिटर्न पेश किया जात है। जबकि असेसमेंट से बचने वाली आय के लिए संबंधित असेसमेंट ईयर के 3 साल होने से पहले नोटिस दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में बचने वाली आय 50 लाख रुपये या फिर उससे अधिक है, वहां नोटिस 10 साल के सयम तक के लिए जारी किया जा सकता है।

टैक्सपेयर को कम से कम 10 साल के लिए अपने ITR कागजों को रखने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आयकर डिपार्टमेंट से बचने वाली किसी भी इनकम के मामले में वे उचित कागजों के साथ नोचिस का जवाब दे सकें।

यह ध्यान देने की जरुरत है कि काला धन अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरु करने के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। इस तरह लंबे समय तक के टैक्स कागजों को बनाए रखना काफी मुश्किल हो सकता है। यह टैक्सपेयर के हित में है कि वह कम से कम सॉफ्टस कॉपी में कागजों को बनाएं रखें जिससे कि वह टैक्स ऑफिसर के नोटिस का जवाब दे सके।

जरुर पढ़ें:- Go First Flight: अब मुफ्त में होगा हवाई सफर, नहीं लगेगा टिकट का पैसा, जानिएं नया अपडेट

Bank FD Rate: ये बैंक FD पर दे रहा ज्यादा दर के साथ ब्याज, ग्राहकों को होगा बंपर लाभ

Benelli Leoncino 800 की लॉन्च देखने के लिए अपने बाड़े से निकलकर भागी स्कूटी pep+! 15-लीटर…

Tagged: income tax e filing, income tax e filing login, income tax login, income tax refund status

Post navigation

Previous Bank FD Rate: ये बैंक FD पर दे रहा ज्यादा दर के साथ ब्याज, ग्राहकों को होगा बंपर लाभ
Next मात्र 9,000 रुपये में घर ले जाएं धाकड़ Bajaj Platina 100! 79,000 रुपये खर्च नहीं…
© 2023 Samachar Nagari. About Contact Us Disclaimer Terms and Conditions Privacy Policy
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • Linkedin