EPFO Alert: प्रोविडेंट फंड यानी की पीएफ से जुड़ी लगभग सारी सर्विस ऑनलाइन हो चुकी हैं. कोई भी शिकायत या क्लेम करना करना अब काफी आसान हो गया है. लेकिन, आज भी तमाम ऐसे मामले हैं, जिनमें EPF विड्रॉल को लेकर अक्सर समस्या आती हैं. ईपीएफ यानी की एम्पलॉइज़ प्रोविडेंट फंड (Employees provident fund) को लेकर लोगों के कई सवाल होते हैं. लेकिन, क्या आपको मालूम है कि आपका ईपीएफ अकाउंट खुद भी बंद हो सकता है. ऐसा होने पर आपका EPF अकाउंट में पड़ा पूरा पैसा फंस सकता है.
ऐसे में बंद होती है EPF अकाउंट
अगर आपकी पुरानी कंपनी बंद हो गई है या आपने छोर दी है और अपना पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराया या फिर इस खाते में 36 महीनों (3 साल) तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो ये खाता खुद व खुद बंद हो जाएगा और ईपीएफ के निष्क्रिय खातों (ऐसे खाते जिसमें 36 महीने से कोई हलचल नहीं हुआ हो) से जुड़ जाएगा. इतना ही नहीं बल्कि आपको अपने इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, बैंक की मदद से केवाईसी के जरिए आप पैसा निकाल सकते हैं.
EPFO (Employees provident fund) ने कुछ वक्त पहले अपने एक सर्कुलर में कहा था निष्क्रिय खातों से जुड़े क्लेम को निपटाने के लिए अहम सावधानी बरतनी जरूरी है. साथ ही उन्होनें कहा इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि धोखाधड़ी न हो और सही दावेदारों को क्लेम यानी कि उनके पैसा का भुगतान हो.
अगर किसी व्यक्ति को अपने निष्क्रिय पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने हैं तो पहले उन्हें क्लेम सर्टिफाइड कराना होगा, जो कि बैंक केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर सर्टिफाई करेगी.
केवाईसी दस्तावेजों में क्या है जरुरी
केवाईसी दस्तावेजों में आधार कार्ड, ईएसआई, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड शामिल हैं. इसके अलावा सरकार की तरफ से जारी किए गए किसी दूसरी पहचान पत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वो मान्या हैं तो. सारे दस्तावेजों को वेरिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर या दूसरे अधिकारी राशि के हिसाब से खातों से विदड्रॉल की अनुमति दे देंगे.
किस-किस की लेनी होगी मंजुरी?
अगर राशि 25 हजार रुपए से कम है, तो इस पर डीलिंग असिस्टेंट मंजूरी दे सकेंगे. साथ ही अगर राशी 50 हजार रुपए से ज्यादा है तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की मंजूरी के बाद निकलेगा या ट्रांसफर होगा. इसी तरह अगर राशी 25 हजार रुपए से ज्यादा और 50 हजार रुपए से कम है तो फंड ट्रांसफर या विदड्रॉल की मंजूरी अकाउंट ऑफिसर दे सकेंगे.